स्वरोजगार हेतु ऋण योजना
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इस कार्यक्र के अन्तर्गत शहरी गरीब व्यक्ति जो की बी.पी.एल. सेन्सस
2003 के अन्तर्गत चयनित है । उन्हें स्वरोजगार व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने हेतु अधिकतम
50000/- रूपये बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा ऋण
का 15 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 750/- रूप्ये दिया जाता है । लाभार्थी को योजना की लागत
का 5 प्रतिशत अश्ंादान करना होगा ।
ढइत ध्झ
(1) आवंदन:- इस योजना के आवेदन पत्र क्षेत्रीय आयुक्त रामपुरा जोन कार्यालय, सब्जीमण्डी,
कोटा से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है आवेदन का प्रारूप (अनुलग्नक-1) संलग्न है ।ढइत ध्झ
(2) प्रक्रिया आवेदन के साथ लाभार्थी का फोटो एवं बी.पी.एल. कार्ड की फोटो कापी
संलग्न करना है । आवेदन पत्र पूर्ण भरकर जोन कार्यालय सब्जीमण्डी मे जमा करना है । आवेदन
प्त्र की जांच कर लाभार्थी के निवास के नजदीक की बैंक शाखा को भीजवायेगा जाता है
बैंक द्वारा ऋण स्वकृत करने पर लाभार्थी को सूचित किया जाता है । बैंक की निर्धारित
ओपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात् बैंक द्वारा ऋण वितरित किया जाता है ।
ढइत ध्झ
(सम्पर्क) इस सम्बध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु रामपुरा जोन कार्यालय, सब्जीमण्डी
कोटा से सम्पर्क किया जा सकता है फोन नं. 2322509
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कौशल विकास प्रशिक्षण योजना:
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बी.पी.एल. परिवारों के बनाये गये स्वयं सहायता समूह जो सही मायने में एक वर्ष या इससे अधिक समय तक चल रहें हो उनको थ्रिफट एण्ड क्रेडिट सोसायटी में परिर्वतन कर समूह प्रति महिला के हिसाब से एक हजार रूपये प्रति महिला के खाते मे रिवोल्विंग फड की राशि जमा कराये जाने का प्रावधान है । समूह की सूचना क्षेत्रिय आयुक्त रामपुरा जोन कार्यालय में देवे ।
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महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम:-
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डूवाकवा समूह:- इस योजना में बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं के गठित एवं प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह को सामूहिक व्यवसाय करने हेड ग्रुप ऋण का आवेदन पत्र तैयार कर निगम द्वारा बैंक में भिजवाया जाता है । बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने पर 50 प्रतिशत अधिकतम 1.25 लााख तक की सब्सीडी (अनुदान) राशि निगम द्वारा दी जा सकती है । ऐस गठित, प्रशिक्षित एवं इच्छुक स्वंय सहायता निगम कार्यालय से ग्रुप ऋण का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है ।
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बालिका समृद्धि योजना
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भारत सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ्ज्ञ 2 अक्टूबर 1997 को किया गया ।
उद्देश्य:-
बालिकाओं के प्रति समाज में दृष्टिकोण का निर्माण करना एवं इसे प्रोत्साहित करना ।
पात्रता / योग्यता:- गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाली चयनित परीवारों में 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद होने वाली दो बालिकांए ।
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देय लाभ:-
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बालिका के जन्म पर खाता खोलकर 500 रूपये की राशि की एफ.डी.आर बनाई जाती है । यह राशि राज्य सरकार के नामित अधिकारी तथा बालिका के सयुक्त नाम से नजदीक बैंक / डाकद्यर में उच्चतम ब्याज वाली योजनाओं में जमा कराई जायेगी ।
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क्रियान्वयन प्रक्रिया:-
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नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम इसे क्रियान्वित करती है । अतः लाभार्थी चयन उसे उस योजना अन्तर्गत लाभ पहुचाया जा सकता है ।
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आवेदन:-
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आवेदन पत्र का पारूप् अनुलग्नक -6 पर है ।
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गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का कार्ड व कूपन वितरणः-
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वर्ष 2003 की सर्वे के आधार पर चयनित बी.पी.एल परिवारों को
जिनके नाम चयनित सूची में है । को बी.पी.एल कार्डो का वितरण रामपुरा कार्यालय में
किया जाता है । इन कार्डो के आधार पर परिवारों को रियायती एर का गेहूॅ, चावल व
केरोसिन उपलब्ध होता है ।
(1) बी.पी.एल. कार्ड - बी.पी.एल.कार्ड धारी के दो वर्ष के कूपन वितरण किये जा रहे
है । इन कूपन के आधार पर उचित मुल्य दुकान से प्रति परिवार 35 किलों गेहूॅ रू 4.70
/- प्रति कि.ग्रा. की दर से दिया जाता है । तथा चावल रू 6.30/- प्रति कि.ग्रा. की दर से
दिया जाता है ।
(2) बी. अत्योदय अन्न योजना:- बी.पी.एल. कार्ड परिवारों मे से अति परिवारों का चयन
कर उन्हें दो वर्ष के कूपन वितरण किये जा रहे है । इन कूपन के आधार पर 35 किलो
गेहॅू प्रतिमाह 2/- प्रति कि.ग्रा. की दर से उचित मूल्य की दुकान से दिया जाता है ।
(3) अन्नपूर्णा योजना:- अत्यन्त गरीब बेसहरा व्यक्ति जो 66 वर्ष से उपर है । जिन्हें किसी
प्रकार की पेन्शन नहीं मिल रही हैं उन्हें कार्ड व कूपन वितरित किये जा रहें है इन कूपनों
के आधार पर 10 किलों ग्राम गेहूॅ प्रति माह निःषुल्क उचित मूल्य की दुकानों से दिया
जाता है ।
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क्षुधा तृप्ती योजना (भूख मृक्ति कार्यक्रम)
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राज्य के शहरी निकायों के सभी निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों
को भरपेटभोजन उपलग्ध हो सके इस हेतु राज्य सरकार द्वारा भूख मुक्ति कार्यक्रम प्रारम्भ
किया गया है । कोटा शहर के निर्धन व्यक्तियों को शुद्ध एवं भरपेट भोजन उपलब्ध कराने
हेतु नगर निगम कोटा द्वारा रैन बसेरा एवं सेक्टर कार्यालय भीमगंजमण्डी पर क्षुधा तृप्ती
स्वंयसेवी सेस्थाओं के सहयोग से प्रारम्भ कर दिये गये है । मोबाइल वाहन से भी भोजन
व्यवस्था प्रारम्भ की गई है ।
1. भोजन की व्यवस्था:- भोजन शालाओं पर एवं वाहन पर 4 रूपये में भोजन प्रतिदिन
सांय 6 से 9 बजे उपलब्ध रहता है ।रविवार को अवकाश रहता है ।
2. भोजन प्रारम्भ:- रैन गसेरा बस स्टेण्ड पर दिनांक 31.07.06 से 500 व्यक्तियों के लिये
वाहन से दिनांक 02.08.06 से 500 व्यक्तियों के लिए एवं सेक्टर कार्यालय भीमागजमंडी पर
दिनांक 01.09.06 से 500 व्यक्तियों के लिए भोजनलय प्रारम्भ कर दिये है ।
3. संस्थाओं का योगदान:- भोजन 8 से 10 की लागत का उपलब्ध कराया जा रहा है । 6
रू के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति की लागत संस्था द्वारा वहन की जा रही है संस्था द्वारा भोजन
बनाना, परोसना , सफाई करान अािद किया जाता है । रैन बसेरा बस स्टेण्ड पर रेणुका शिक्षका
संस्था, सेक्टर कार्यालय भीमगंजमण्डी पर चक्रम सोसायटी एवं मोबाइल वाहन पर हिना वेलफेयर
के द्वारा भोजनालय संचालित किये जा रहे है ।
4. संस्थाओं का योगदान:- नगर निगम द्वारा स्वंय सेवी संस्थाओं को स्थान, पानी,बिजली
तथा बर्तन की सुविधांए दी गई है । नगर निगम द्वारा सेवी संस्थाओं को 2 रूप् प्रति व्यक्ति
की दर से अनुदान का मासिक भुगतान किया जावेगा ।
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